Your problem is not being heard in the bank, do not panic, complain to RBI, know how.

Bank complains|| RBI Complain||

किसी  बैंक ने आप के साथ कुछ ग़लत किया है तो नो टेन्शन Reserve Bank of India में कैसे शिकायत करें?

यदि स्थानीय शाखा प्रबंधक को किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं महसूस होती है तो बैंकिंग लोकपाल को अपनी समस्या बताकर समाधान करवा सकते हैं। यदि किसी बैंक ने आपकी समस्या का 1 महीने के भीतर समाधान नहीं किया है या जवाब नहीं दिया है या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बैंक या बैंक के अधिकारी के खिलाफ आरबीआई लोकपाल स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आप बैंक में अपनी शिकायत को बहुत आसानी से दर्ज कर सकते हैं। आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, आप बैंक या शाखा के अधिकारी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक त्वरित कार्रवाई करेगा।

ऐसे दर्ज करें अपनी शिकायत

 

 
 
 

यदि आपने इस तरह की परेशानी का सामना किया है और ऊपर दिए गए सभी तरीकों से भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है, तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल को अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन अपनी शिकायत भेज सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा. फिर होमपेज खुलने पर वहां दिए गए “शिकायत दर्ज करें” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी आप अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं. बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सके 

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इस टाइप की शिकायत दर्ज की जा सकती है, RBI आपकी शिकायत का निवारण अवश्य करेगा:~

  • यदि कोई बैंक चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान या संग्रहण में गैर-भुगतान या अत्यधिक देरी कर रहा है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • सिक्कों को बिना किसी उचित कारण के जमा करने से मना करना या इसके बदले कमीशन की मांग करना।
  • किसी ग्राहक के खाते से पैसा निकालने में देरी करना या न करना।
  • बैंक की ओर से दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना या देरी करना।
  • भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का पालन नहीं करना।
  • बिना किसी उचित कारण के लोन नहीं पास करना या लोन पास करने के बदले कमीशन लेना।
  • यदि आपको लगता है की बैंक ने आपके अकाउंट में से बिना किसी कारण पैसे काट लिए है 

शिकायत करने का कोई चार्ज नही होता।

बैंकिंग लोकपाल स्कीम एक प्लेटफॉर्म है जो बैंकों में दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए है। इस स्कीम की शुरुआत आरबीआई ने 2006 में की थी और 1 जुलाई, 2017 तक इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। इस स्कीम के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों का निवारण फ्री में किया जाता है।

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RBI ने ग्राहकों को दिए हैं इस प्रकार के कई अधिकार। 

 

 
 
 

वास्तव में, बैंक ग्राहकों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के मामलों का समाधान करने के लिए उनके पास क्या-क्या अधिकार हैं इसके बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता, जबकि आप इस प्रकार की लापरवाही की शिकायत करके संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं। 

बैंक ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिनकी जानकारी आमतौर पर कस्टमर्स को नहीं होती। ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है। ऐसा न होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि अगर बैंक उचित व्यवहार नहीं करता तो आप सीधे RBI में अपनी शिकायत कर सकते है।

उचित कार्यवाही करने से डरें नही, आपका समाधान होगा।

अगर आपको ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो आपको उस कर्मचारी की शिकायत सीधे मैनेजर या बैंकिंग लोकपाल से करनी चाहिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए आपको शांत रहकर बैठने की जगह उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।

कुछ लोग ऐसे प्रश्न भी करते है।:~ FAQ

यदि बैंक आपकी शिकायत नही सुन रहा है तो क्या करें?

यदि आपको बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करनी है, तो आप CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं. बैंक के ग्राहकों की शिकायाओं का समाधान करने के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जहां पर कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है।

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मैं बैंक की शिकायत कैसे करूँ?

मुझे बैंक प्रबंधक को लिखे शिकायत पत्र में घटना की तारीख और स्थान, आपके सामने आई समस्या का स्पष्ट विवरण, कोई प्रासंगिक खाता या लेनदेन विवरण और समाधान या सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुरोध जैसे विवरण शामिल होने चाहिए।

बैंक ने मेरे खाते में से बिना बताए पैसे काट लिए है क्या करूँ?

आपको तुरंत बैंक मैनेजर से शिकायत करनी चाहिए की किस कारण से आपके पैसे कटे है। फिर भी आपको लगता है आपकी शिकायत का समाधान नही हुआ है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर RBI को शिकायत कर सकते है।

क्या RBI शिकायतों को सुनता है?

बैंकों में एक नोडल अधिकारी होता है जो शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आपका बैंक एक महीने के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल योजना आपकी शिकायत का त्वरित और निःशुल्क समाधान करती है। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग सेवाओं में कई प्रकार की कमियों को कवर करता है।

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बैंक यदि लोन देने से मना करें तो क्या करें?

आमतौर पर कोई भी बैंक आपको लोन देने से इनकार नही करता जब तक आपका लेन देन बैंक से अच्छा ना हो। बैंक की शर्तों के अनुसार 
  • आपका बैंक में व्यवहार अच्छा होना चाहिए 
  • बैंक में आपके खाते की transaction ख़राब तो नही है 
  • आपका civil  स्कोर कैसा है 
  • बैंक ने जो डोक्युमेंट माँगे है वे पूरे है या नही 
  • आपकी महीने की आमदनी इतनी है जिससे आप लोन की किस्तें चुका सकें । 
 
 
 
 
      इन सब के बाद भी बैंक आपको लोन देने से मना करे तो इसकी शिकायत RBI से कर सकते है। लिंक artical के अंदर डाला गया है ।
 

Disclaimer: दोस्तों ये आर्टिकल हमने पत्र पत्रिकाओं, अख़बारों, और अन्य प्रकार केसाधनों द्वारा लिखा गया है, हमारी पूरी कौशिश रहती की आपको सही जानकारी मिले, यदि फिर भी कोई गलती हो सकती है जिसके हम ज़िम्मेदार नहीं है। 

   दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें comments section में लिखें।

 

Ans. नहीं, RBI में शिकायत दर्ज करना पूरी तरह निशुल्क है। आप बिना किसी फीस के बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

Ans.आमतौर पर RBI 30 दिनों के भीतर मामले की समीक्षा करता है और बैंक से जवाब लेकर समाधान प्रदान करता है। कभी-कभी यह प्रक्रिया थोड़ा लंबी भी हो सकती है।

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